


छपरा- पटना हाई ने वाहन चालकों एवं मालिकों को बड़ी राहत दी है। कमर्शियल वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल देर से करने पर प्रत्येक दिन 50 रुपये का चार्ज लिया जाता था। केंद्र सरकार के मोटर वाहन कानून पर ट्रक एसोसिएशन द्वारा पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। इसके आलोक में कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद वाहन मालिकों में खुशी है। वर्षों से लाखों रुपए का बकाया रखे ऐसे वाहन मालिक अब बिना फाइन दिए ही अपने गाड़ी का फिटनेस रिन्यूअल करा सकते हैं। उक्त आशय की जानकारी गुरुवार को जिला मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट का निर्देश प्राप्त होने के बाद पोर्टल पर काम शुरू कर दिया गया है। इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होनी है। इसके पूर्व ऐसे वाहन मालिक जो वर्षो से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाए बिना सड़कों पर वाहनों को चला रहे हैं उन पर लाखों का लेट फाइन बकाया है। वैसे लोग बिना फाइन जमा किए ही परिवहन के पोर्टल पर जाकर अपना फिटनेस रिनुअल करवा सकते हैं।


