


सारण, छपरा 04 फरवरी : जिलाधिकारी सारण श्री राजेश मीणा के द्वारा सरस्वती पूजा एवं बसन्त पंचमी त्योहार को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु बैठक कर उपस्थित पदाधिकारियों को सरस्वती पूजा एवं बसंत पंचमी के दौरान पूरी पारदर्शिता और कर्मठता से कार्य करने का निदेश दिया गया ताकि त्योहार स्वच्छ और शान्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी प्रतिमा बिना अनुमति प्राप्त किए स्थापित नहीं की जायेगी। संबंधित थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में स्थापित सभी प्रतिमाओं एवं पूजा पंडालों के आयोजकों द्वारा विधिवत् अनुमति प्राप्त कर ली गई है। स्थापित किये जाने वाले पंडालों हेतु अनुमति प्रदान करते समय मुख्य आयोजक का फोटो और पूर्ण पता अंकित करने के साथ साथ समिति के जिम्मेवार सदस्यों का भी पूर्ण विवरण भी अवश्य दर्ज किया जाना चाहिये। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा सकता है। पूजा समितियों को लाउडस्पीकर बजाने के लिये भी अलग से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिमा विसर्जन स्थलों का समय पूर्व चयन अवश्य कर लेंगे। नदियों के अतिरिक्त विसर्जन स्थलों को समय पूर्व चिन्हित कर वहां आवश्यक बैरिकेडिंग और प्रकाश की व्यवस्था अवश्य कर दी जाय। जहां पानी गहरा हो वहां नाव और गोताखोरों की व्यवस्था भी संबंधित अंचल अधिकारीगण सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि कुछ युवा नावों के माध्यम से नदियों के बीच में जा कर प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। इस पर सख्ती से रोक लगाई जाय। सम्पूर्ण जिला में दिनांक 6.2.2022 से 7.2.2022 तक नदियों में नावों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। जिला अग्निशामालय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि स्थापित किये जाने वाले पूजा पंडालों का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें कि वहां अग्निशाम की सम्यक व्यवस्था की गई।
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार मूर्ति निर्माण एवं इनके विसर्जन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। निर्देशानुसार प्रतिमा निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस, थर्मोकोल तथा प्लास्टिक का उपयोग सर्वथा प्रतिबंधित है। प्रतिमाओं को रंगने के लिये विषैले व जैव-अविघटीय रसायनों, रंजकों, तैलीय पेंटों, सिंथेटिक डाई आधारित पेंटों का उपयोग वर्जित है। प्रतिमाओं को सजाने के लिये जैव विघटनीय प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी के द्वारा आम जन से आह्वान किया गया कि वें जहां तक संभव हो प्रतिमाओं का विसर्जन अस्थायी कृत्रिम तालाब बना कर करें।
जिलाधिकारी ने उप नगर आयुक्त और विभिन्न नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया कि अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रतिमा विसर्जन घाटों की साफ-सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया कि पर्व की समाप्ति तक छपरा सदर अस्पताल सहित जिला के सभी चिकित्सालयों को एलर्ट की स्थिति पर रखेंगे। साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारीगण से समन्वय स्थापित कर महत्वपूर्ण विसर्जन स्थलों पर आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं, चिकित्सकों और पारा मेडिकल स्टॉफ से युक्त एम्बुलेन्स की प्रतिनियुक्ति भी करना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति का सामना किया जा सके। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि जिला स्तर से प्रतिनियुक्त वरीय दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्ति वाले क्षेत्र में लगातार गश्ती करेंगे और कहीं पर भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर अविलंब जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष 06152-242444 दिनांक 5.2.2022 से क्रियाशील रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में डॉ० गगन, अपर समाहर्त्ता, सारण- 9473191268 और श्री सौरभ जायसवाल, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय सारण- 8544428112 रहेंगे। इसी प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर और मदौरा अपने अनुमण्डल में अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर सुनिश्चित करेंगे।
जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी
सारण, छपरा


