
आज दिनांक 12 जून 2023 को समाहरणालय सभागार में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया lसभी उपस्थित पदाधिकारी तथा अन्य सम्मानित लोगों द्वारा बाल श्रम निषेध हेतु शपथ लिया गया l
जिलाधिकारी द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम के बारे में विस्तार से बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से किसी भी प्रकार का कार्य तथा 14 से 18 वर्ष के किशोर से किसी भी खतरनाक श्रेणी का कार्य न लिया जाए।
बाल श्रम में लिप्त बाल श्रमिकों को जिला स्तरीय धावा दल द्वारा विमुक्त कराया जाता है तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें पुनर्वासित किया जाता है। दोषी नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाती है तथा 20 से 50 हजार तक का जुर्माना, 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा देने के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 20000 रूपये श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में नियोजक द्वारा जमा कराया जाता है।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण।

