Saturday, September 23, 2023
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सभी परीक्षा केंद्र के 500 गज परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी

सारण, छपरा 11 फरवरी : बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र एवं जिला पदाधिकारी सारण श्री राजेश मीणा के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा के द्वारा बताया गया कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 12.02. 2023 रविवार को आयोजित होगी। परीक्षा एक पाली में मध्याहन 12:00 बजे से 02:00 अपराह्न तक सारण जिला के 43 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजन होगी। इस परीक्षा में 21.024 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर असामाजिक तत्वों एवं अन्य कानून विरोधी व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न करने की संभावना हो सकती है। फलस्वरुप निर्धारित तिथि को परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उदेश्य सभी परीक्षा केन्द्र के बाहरी चारदीवारी से सभी दिशाओं में 500 गज की परिधि के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
निषेधाज्ञा के फलस्वरुप भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी को भी अपराध करने, शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। सुबह 05 बजे से अपराहन 08 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास का सभी फोटो कोपियर, इंटरनेट कॅफे, कोचिंग सेंटर इत्यादि परीक्षा अवधि में दौरान पूर्णतः बंद रहेंगे।
यह आदेश सरकारी पदाधिकारी, पुलिस बल, सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा कार्य के संचालन में नियुक्त है। सरकार तथा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, परीक्षा कार्य में लगे कर्मियों एवं परीक्षार्थियों एवं शव यात्रा, धार्मिक जुलूस एवं शादी विवाह के कार्यक्रम पर लागू नही होगी।

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी
सारण, छपरा।

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