Saturday, September 23, 2023
HomeUncategorizedजिला में मनरेगा योजनाओं की जाँच के क्रम में कुछ जगहों पर...

जिला में मनरेगा योजनाओं की जाँच के क्रम में कुछ जगहों पर अनियमितता पाये जाने पर संबंधित पंचायत रोजगार सेवक, कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी पर हुई कार्रवाई

पूरे

सारण, छपरा 08 जून : जिलाधिकारी सारण श्री अमन समीर के आदेशानुसार दिनांक 07 जून 2023 को जिला के सभी प्रखंडों के पंचायत में अवस्थित मनरेगा की कम से कम पाँच प्रकार की योजनाओं की जाँच की गयी। जांचोपरांत प्राप्त प्रतिवेदनों में जाँच पदाधिकारियों ने मनरेगा की योजनाओं में कमी के कारण संबंधित पंचायत रोजगार सेवक, कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। कार्रवाई में तत्काल पी.आर.एस. पर अर्थदण्ड भी लगाया गया। गंभीर आरोप पर सेवामुक्त करने की भी सिफारिश की गयी।
संध्याकाल में जिला पदाधिकारी के द्वारा वीडियो कॉफेसिंग के माध्यम से आहूत समीक्षा बैठक में जाँचोपरांत सभी जाँच पदाधिकारी को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देते हुए कहा गया कि जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को जिलाधिकारी महोदय ने आदेश देते हुए कहा कि प्रतिदिन सभी कार्यक्रम पदाधिकारी एवं उनकी टीम का दिन में विभिन्न समयों पर तीर बार लाइव लोकेशन व्हाट्सऐप ग्रुप पर मांगे तथा सुनिश्चित करे कि सभी कर्मी प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित रहें। कार्यालय समय के प्रारंभ एवं अंत होने पर उपस्थिति निश्चित रूप से लेने हेतु निदेशित किया गया।
बुधवारी जांच के दिन कोई भी पीओ, जेई, पीटीए, पीआरएस बिना जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के छुट्टी पर नहीं जायेंगे। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश दिया गया कि योजना पंजी एवं सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट बनाया जाय ताकि योजनाएं की स्थिति पता चल सके। प्रखण्ड में Googls sheet share कर योजनाएं की अध्यतन स्थिति पता करने तथा उसे अपडेट करने को कहा गया। कार्य की पूर्णता पर ध्यान देने का निदेश दिया गया। सभी योजनाएं यथा शेड, खेत पोखर, आंगनवाडी केन्द्र, निजी पौधारोपण, जीविका भवन एवं अन्य का एस. ओ. पी. बनाकर सभी कार्यक्रम पदाधिकारी एवं उनकी टीम को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभी योजना को पूर्णरुपेण ग्राम, पंचायत वार चार्ट बनाकर कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता की तिथि सहित संधारित करने को कहा गया। पौधारोपण को बीआरडीएस inspection apps से सत्यापन कर रिप्लेसमेंट करने का निदेश दिया गया। अभिलेख का प्रशिक्षण जिला स्तर से प्राप्त करने को कहा गया। अभिलेख में तीन फोटो यथा कार्य शुरू से पहले, कार्य के बीच में तथा पूर्ण का फोटो निश्चित रूप से रखने हेतु निदेशित किया गया। मापी पुस्तक का सत्यापन नियमित रूप से करने को कहा गया। मस्टररोल को चेक करना पीआरएस, पीटीए, जेई एवं पीओ द्वारा आवश्यक होगा। मस्टररोल डुप्लीकेट पर कार्रवाई करने को कहा गया। मस्टर रोल की डिमांड ज्यादा होने पर एन.एम.एम.एस. पर मजदूर कम नहीं होना चाहिए। बताया गया कि सभी कार्य स्थल पर सूचना पट्ट लगाना शत प्रतिशत अनिवार्य है अन्यथा सम्बंधित पीआरएस से मनरेगा अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत एक हजार अर्थदंड लगाने को निदेशित किया गया। सभी पौधारोपण स्थल पर चापाकल लगवाने एवं पी.ओ. मनरेगा की साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी
सारण, छपरा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments