छपरा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

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सारण, छपरा 08 नवम्बर : राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं) सारण श्री राजेश मीणा के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री अरुण कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पूर्व से निर्गत अधिसूचना के अनुसार सारण जिला के कुल 10 नगर निकायों (सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत 01 नगर निगम, 05 नगर पंचायत) क्षेत्रान्तर्गत प्रथम चरण के तहत नगर पंचायत रिविलगंज, एकमा बाजार, परसा बाजार तथा द्वितीय चरण के तहत छपरा नगर निगम, नगर पंचायत कोपा, मांझी नगरपालिकाओं के पार्षद/ उप मुख्य पार्षद/ मुख्य पार्षद के पदों पर प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक- 18.12.2022 एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान दिनांक- 28.12.2022 एवं मतगणना दिनांक 30.12.2022 को सम्पन्न कराये जाने का निर्देश संसूचित किया गया है। नगरपालिका निर्वाचन हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा नगरपालिकाओं के मतगणना उपरांत विधिवत रूप से परिणाम घोषणा के पश्चात स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों / प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभा / जुलूस का आयोजन किया जायेगा। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोरोना वायरस ( कोविड-19 ) के संक्रमण को रोकने लिए निर्देश पूर्व से लागू है तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये है।
इसलिए 30.11.2022 से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छपरा सदर अनुमण्डल अवस्थित छपरा नगर निगम, नगर पंचायत रिविलगंज, नगर पंचायत मांझी, नगर पंचायत कोपा, नगर पंचायत एकना बाजार एवं नगर पंचायत परसा बाजार के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नही होगा। यह आदेश शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय / महाविद्यालय में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है।
यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले लगे दण्डाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा कराने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

जिला जन-संपर्क पदाधिकारी
सारण, छपरा।

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